कानून-कचहरी

दिल्ली दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, छात्रों की जमानत का फैसला दूसरे मामलों में नजीर नहीं बन सकता

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा मामले में आरोपी तीन छात्रों- जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कालिता और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. यह याचिका दिल्ली पुलिस ने लगाई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों छात्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन छात्रों को मिली जमानत में दखल देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, अदालत ने यह कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत जमानत के इस मामले को दूसरे किसी मामले में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देते हुए पूरे आतंकवादी रोधी कानून यूएपीए को पूरी तरह पलट दिया है. इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन बेंच ने कहा, ‘हमारी परेशानी यह है कि उच्च न्यायालय ने जमानत के फैसले में पूरे यूएपीए पर चर्चा करते हुए ही 100 पृष्ठ लिखे हैं और शीर्ष अदालत को इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी.’

शीर्ष अदालत ने ने कहा, ‘कई सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में यूएपीए की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी, ये जमानत अर्जियां थी.’ अदालत ने आगे कहा, ‘आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए को इस तरह से सीमित करना प्रमुख मुद्दा है और इसका पूरे भारत पर असर हो सकता है. हम नोटिस जारी करना और दूसरे पक्ष को सुनना चाहेंगे. जिस तरीके से कानून की व्याख्या की गई है उस पर संभवत: उच्चतम न्यायालय को गौर करने की आवश्यकता होगी. इसलिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं.’ इस मामले पर 19 जुलाई को शुरू हो रहे हफ्ते पर सुनवाई की जाएगी.

छात्रों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उच्चतम न्यायालय को यूएपीए के असर और व्याख्या पर गौर करना चाहिए, ताकि इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत से फैसला आ सके.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून को जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कालिता और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट ने तीन अलग-अलग फैसलों में छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था.

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भंभानी की बेंच ने कहा था, ‘हम यह कहने के लिए विवश हैं कि ऐसा लगता है, कि असहमतियों को दबाने की उलझन में, राज्य के मन में, संवैधानिक गारंटी वाले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है. अगर यह मानसिकता जोर पकड़ती है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा, जो खतरे में होगा.’ अदालत ने आगे कहा कि (आरोपियों के खिलाफ) आतंकवादी कृत्य करने से जुड़े कोई सबूत नहीं है.

डेस्क संसदनामा

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