2015 के बाद ऐसा क्या हुआ कि देश में राजद्रोह के मामले बढ़ गए?
सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह की एफआईआर को खारिज कर दिया. इसके साथ याद दिलाया कि पत्रकारों को 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले के तहत विशेष संरक्षण हासिल है. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह को असंवैधानिक नहीं माना गया था, लेकिन सरकार से सवाल पूछने या उसकी आलोचना करने को राजद्रोह मानने को बेबुनियाद करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इसी संरक्षण का हवाला दिया है.
लेकिन संविधान ने तो पत्रकारिता को सिर्फ पत्रकारों तक सीमित नहीं किया है, बल्कि इसे नागरिकों की वाक् और अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल बताया है. अगर इस विवाद को छोड़ दें तब भी सवाल आता है कि अगर राजद्रोह की इतनी व्यापक परिभाषा मौजूद है तब इसका इतना दुरुपयोग क्यों हो रहा है?
संसद के बजट सत्र में राज्य सभा सांसद छाया वर्मा, संजय सिंह और सतीश चंद्र दुबे ने केंद्र सरकार से भारतीय दंड संहिता की धारा-124 (ए) के तहत दर्ज होने वाले राजद्रोह के मामलों पर जवाब मांगा था. सांसद सतीश चंद दुबे ने पूछा था कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में क्या अंतर है (Difference Between Sedition And Treason), क्या सरकार इस पर कोई स्पष्ट नजरिया रखती है, क्योंकि कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उस पर राजद्रोह लग जाता है, लेकिन सशस्त्र बगावत करने वाले नक्सलियों पर इस धारा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.
वहीं, सांसद छाया वर्मा ने पूछा कि बीते पांच साल में आईपीसी की धारा-124 (ए) के अधीन गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है, कितने प्रतिशत लोगों को दोषमुक्त और दंडित किया गया, क्या यह सच है कि इस धारा के तहत गिरफ्तार होने वाले 90 फीसदी लोगों को अदालत दोषमुक्त घोषित कर देती है, क्या दोषमुक्त और दंडित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए इस धारा में बदलाव करने का विचार है? इसके अलावा सांसद संजय सिंह ने पांच वर्षों में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार और मुक्त किए गए युवाओं का ब्यौरा मांगा था.
संसद में इन तमाम सवालों का जबाव केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया. उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धारा-124 (ए) के अंतर्गत केवल राजद्रोह को ही अपराध घोषित किया गया है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्यों का काम है, वही कानूनों और अधिनियमों के तहत अपराध के लिए मामले दर्ज करने से लेकर जांच और अभियोजन तक की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अपने जवाब के साथ आंकड़े भी पेश किए. इसके मुताबिक, आईपीसी की धारा-124 (ए) के तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां 2017 में की गई. साल 2017 को राजद्रोह का स्वर्णकाल कहा जा सकता है. 2017 में सबसे ज्यादा 125 लोगों को हरियाणा में गिरफ्तार किया गया. इसके बाद 68 गिरफ्तारियों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर था. उत्तर प्रदेश में 2015 से 2019 के बीच पहली गिरफ्तारी 2016 में हुई जो 2019 में बढ़कर नौ हो गई. वहीं, 2019 में जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और कर्नाटक में राजद्रोह के तहत गिरफ्तारियों में जबरदस्त उछाल आ गया. (देखें चार्ट-1)
संसद में केंद्रीय राज्यमंत्री ने राजद्रोह के मामले में दोष मुक्त होने वालों के भी आंकड़े दिए थे. इसके मुताबिक, 2015 में 11, 2016 में एक, 2017 में 7, 2018 में 21 और 2019 में 29 लोगों को राजद्रोह के मामले से मुक्त कर दिया गया. अगर राजद्रोह के मामले में सजा पाने वालों की बात करें तो 2015 में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली. वहीं, 2016 में एक, 2017 में चार, 2018 में दो और 2019 में दो लोगों को सजा मिली. इससे साफ है कि राजद्रोह के आरोप में जितने लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, उसके मुकाबले आरोपों को अदालत में साबित होना मुश्किल होता है.
सांसद संजय सिंह को दिए गए जवाब से पता चलता है कि राजद्रोह के मामले में ज्यादातर युवाओं की गिरफ्तारी हुई है. साल 2015 में 18-30 वर्ष 29, 30-45 वर्ष के 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2016 में 18-30 वर्ष के 11 और 30-45 वर्ष के 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 2017 में राजद्रोह के मामले में 18-30 वर्ष के 137 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं. इस साल राजद्रोह के मामले में 30-45 वर्ष के 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 2018 में 18-30 वर्ष के 32 और 30-45 वर्ष के 22 लोगों को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया. 2019 में 18-30 वर्ष की एक महिला समेत 55 व्यक्ति, जबकि 30-45 वर्ष के 33 लोगों को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया.
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इन तमाम आंकड़ों से एक बात साफ नजर आती है कि 2015 के बाद से देश में राजद्रोह के मामलों में गिरफ्तारियां बढ़ी हैं. आखिर इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि 2015 के बाद लोग राजद्रोही होने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारों ने लोकतांत्रिक उदारता को छोड़ना शुरू कर दिया है और सामान्य आलोचना तक में लोगों को निशाना बनाया जाने लगा है? पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज मामला भी लोकतांत्रिक समझ और उदारता के घटने का उदाहरण है. विनोद दुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने के लिए ‘मौत और आतंकी हमले’ को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.