संसद के दोनों सदनों – लोक सभा और राज्य सभा- की कार्यवाही 9 मार्च 2021 से पहले के समय के हिसाब से शुरू हो गई. मंगलवार को सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश ने बताया कि बजट सत्र के बाकी हिस्से में सभी सांसद राज्य सभा चैंबर और गैलरी में बैठेंगे. उन्होंने कहा, ‘राज्य सभा चैंबर में 142 सीटें होंगी, जबकि बाकी सदस्य गैलरी में बैठेंगे.’ राज्य सभा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, सदन की कुल सदस्य संख्या 238 है. लोक सभा में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है.
सांसदों के अनुरोध पर फैसला
विभिन्न दलों से मिले अनुरोध के आधार पर संसद को कोरोना संकट के पहले के समय के हिसाब से चलाने का फैसला किया गया. इसके तहत सुबह 11 बजे से शाम के छह बजे तक के सामान्य समय में दोनों सदनों की कार्यवाही चलेगी. सोमवार को राज्य सभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने और लोक सभा में स्पीकर ओम बिरला ने यह फैसला लिए जाने की जानकारी दी थी.
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत पर हंगामा
बजट सत्र के दूसरे हिस्से की कार्यवाही के दूसरे दिन भी विपक्ष ने राज्य सभा और लोक सभा में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और इस पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की. इसकी अनुमति न मिलने पर विपक्षी सांसदों ने विरोध दर्ज कराते हुए दोनों सदनों में नारेबाजी की. इसके चलते दोनों सदनों में कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. सोमवार को भी विपक्षी दल कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की थी. लेकिन दोनों ही सदनों में इस मांग को नहीं माना गया था. इसके बाद उनके हंगामा करने पर सदनों की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था.
बजट सत्र के दूसरे हिस्से के प्रस्तावित काम
बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार का ध्यान 2021-22 के लिए अनुदान मांगों और विभिन्न कर प्रस्ताव वाले वित्त विधेयकों को पारित कराने पर होगा. वित्तीय विधेयक पर मार्च 19-22 पर चर्चा होगी. इसके अलावा सरकार ने बजट सत्र के इस हिस्से में विभिन्न विधेयकों को पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है. इसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी संशोधन विधेयक (Pension Fund Regulatory and Development Authority (Amendment) Bill), नेशनल बैंक फॉर फाइनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विधेयक (National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill), बिजली संशोधन विधेयक (Electricity (Amendment) Bill) और क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफीशियल डिजिटल करेंसी विधेयक (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) शामिल हैं.