Connect with us

Hi, what are you looking for?

लोक सभा

Mental Health : एक-तिहाई बुजुर्ग आबादी डिप्रेशन की शिकार, युवाओं का हाल भी खराब

भारत में गंभीर अवसाद की शिकार बुजुर्ग आबादी में महिलाओं, विधवाओं, अकेले रहने वालों, अनसूचित जाति और रोजगार खोने वालों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है.

बुजुर्गों में डिप्रेशन की समस्या/युवाओं का भी हाल खराब
Photo credit- Pixabay

डिप्रेशन यानी मानसिक अवसाद के साथ दूसरे मानसिक रोगों की समस्या बढ़ रही है. संसद के बजट सत्र में लोक सभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रो. अच्युतानंद सावंत ने बुजुर्ग आबादी के मानसिक स्वास्थ्य का तो सांसद खगेन मुर्मू ने  मानसिक रोगों की महामारी का सवाल उठाया.

डिप्रेशन व मानसिक रोगों पर लोक सभा में सवाल

प्रो. अच्युतानंद सावंत ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा-

(1) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नए लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (Longitudinal Ageing Study in India) (LASI) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा प्रतिशत गंभीर अवसाद (Major Depression) और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य (deteriorating mental health) का शिकार है?

(2) यदि, हां तो उसका ब्यौरा क्या है

(3) क्या सरकार बुजुर्ग आबादी (elderly population) को उनके मानसिक स्वास्थ्य (mental health) के बेहतर प्रबंधन के लिए मदद करने के बारे में कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

(4) देश में मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते मामलों (rising mental health) देखते हुए ज्यादा योग्य पेशेवर (qualified professionals) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उसका ब्यौरा क्या है?

(5) क्या सरकार मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को मेडिकल इंश्योरेंस (medical insurance) के दायरे में रखने पर विचार कर रही है, ताकि मरीजों पर आर्थिक दबाव को कम किया जा सके? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

Advertisement. Scroll to continue reading.

बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर मंत्री का जवाब

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोक सभा सांसद प्रो. अच्युतानंद सावंत के अतारांकित प्रश्न का जवाब  दिया. उन्होंने बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) के अनुसार, भारत में बुजुर्गों का एक महत्वपूर्ण अनुपात गंभीर अवसाद का शिकार है.

ये भी पढ़ें -  केंद्र के पास जेलों में बंद ट्रांसजेंडर्स के आंकड़े नहीं हैं, सूचना समाप्त हुई

केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि एलएएसआई की रिपोर्ट में अवसाद के लक्षणों का पता लगाने के लिए सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज डिप्रेशन स्केल (Centre for Epidemiological Studies Depression) (सीईएस-डी) स्केल और गंभीर अवसाद को जांचने के लिए कंपोजिट इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक इंटरव्यू-शॉर्ट फॉर्म (Composite International Diagnostic Interview-Short Form (CIDI-SF) (सीआईडीआई-एसएफ) स्केल का इस्तेमाल किया गया था.

इसी रिपोर्ट के मुताबिक, सीईएस-डी स्केल पर भारत की 45 साल या इससे ज्यादा आयु की 28 फीसदी आबादी में अवसाद के लक्षण (depressive symptoms) पाए गए. 45-59 साल की 26 फीसदी, जबकि 60 साल या इससे ज्यादा की 30 फीसदी आबादी में अवसाद के लक्षण मिले.

बुजुर्ग आबादी में गंभीर अवसाद कितना

लासी ने सीआईडीआई-एसएफ स्केल के आधार पर गंभीर अवसाद (major depression) का आकलन किया. इसमें पाया गया है कि भारत की 45 साल या इससे ऊपर की आयु की उम्र की फीसदी आबादी गंभीर अवसाद (major depression) का शिकार है.

60 साल या इससे ऊपर की उम्र की आबादी में गंभीर अवसाद के मामले 8.3 फीसदी पाए गए, जो अवसाद के बारे में खुद जानकारी देने वाले मामलों (0.8 फीसदी) का 10 गुना है. यह बताता है कि भारत में अवसाद के इलाज न हो पाने वाले मामले कितने ज्यादा हैं.

एक-तिहाई बुजुर्ग डिप्रेशन के शिकार

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि सीईएस-डी और सीआईडीआई-एसएफ की तुलना करने पर 60 साल या इससे ऊपर की उम्र की लगभग एक तिहाई आबादी में गंभीर अवसाद होने की बात सामने आई है. वहीं, 60 साल या इससे ऊपर की उम्र के 12 लोगों में एक व्यक्ति में गंभीर अवसाद (major depression) के लक्षण हैं.

Advertisement. Scroll to continue reading.
ये भी पढ़ें -  जब किसानों को आलू का सही दाम नहीं मिल रहा तो फिर योजनाएं गिनाने का क्या फायदा?

गांवों की हालत ज्यादा खराब

गंभीर अवसाद की शिकार 60 साल या इससे ऊपर की बुजुर्ग आबादी में महिलाओं की संख्या नौ फीसदी है, जबकि पुरुषों की सात फीसदी है. इसी तरह, यह संख्या शहरों में छह फीसदी और गांवों में नौ फीसदी है. यानी शहरों के मुकाबले गांवों की बुजुर्ग आबादी में गंभीर अवसाद के लक्षण ज्यादा हैं. वहीं, 10 फीसदी विधवा आबादी और 13 फीसदी अकेले रहने वाले लोग गंभीर अवसाद के शिकार हैं. यह संख्या अनुसूचित जाति के बुजुर्गों में 10 फीसदी और रोजगार खोने वाली आबादी में 11 फीसदी पाई गई है.

100 में से 11 वयस्क मानसिक रोगों के शिकार

लोक सभा सांसद खगेन मुर्मू को दिए गए जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि 2016 में बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (निम्हांस) (National Institute of Mental Health and Neuro Sciences) (NIMHANS) ने नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे (National Mental Health Survey) किया था. इसके मुताबिक, 18 साल से ज्यादा आयु की 10.6 फीसदी वयस्क आबादी मनोरोगों (mental disorders) की शिकार है. वहीं, मनोरोगों के इलाज में अंतर 70 फीसदी से 92 फीसदी के बीच है.

डिप्रेशन व दूसरे मनोरोगों को रोकने के लिए उठाए गए कदम

केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि मानसिक रोगों से निपटने के लिए भारत सरकार नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एनएमएचपी) को लागू कर रही है. इसके तहत सभी 692 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (District Mental Health Programme) को लागू करने के लिए सहायता दी जा रही है.

ये भी पढ़ें -  कोरोना और टीबी के बढ़ते मामलों के बीच 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य का क्या होगा?

उन्होंने बताया कि एनएमएचपी के तहत पेशेवरों को तैयार करने का कार्यक्रम लागू किया जा रहा है. इसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Centres of Excellence) स्थापित करने और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता में पीजी डिपार्टमेंट्स (Post Graduate (PG) Departments) को स्थापित या मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं.

अब तक मानसिक स्वास्थ्य के चार क्षेत्रों- साइकेट्री (Psychiatry), क्लीनिकल साइक्लोजी (Clinical Psychology), साइकेट्रिक नर्सिंग (Psychiatric Nursing) और साइकेट्रिक सोशल वर्क (Psychiatric Social Work) में 25 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 47 पीजी डिपार्टमेंट्स स्थापित या मजबूत किए गए हैं.

मेडिकल इंश्योरेंस में मानसिक रोगों का इलाज शामिल

Advertisement. Scroll to continue reading.

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने बताया कि मेंटल हेल्थकेयर एक्ट-2017 (Mental Healthcare Act, 2017) की धारा-21(4) के तहत सभी बीमाकर्ता मानसिक रोगों के इलाज के लिए उसी तरह से इंतजाम करेंगे, जैसे दूसरे रोगों में करते हैं. उन्होंने बताया कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India) (IRDAI) ने 16 अगस्त 2018 को सभी बीमा कंपनियों को मेंटल हेल्थकेयर एक्ट-2017 की धारा-21(4) को लागू करने का निर्देश दिया है.

लोक सभा

कोरोना पर वाइट पेपर सरकार पर निशाना साधने के लिए नहीं है: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव दिया कि दूसरी लहर से पहले जो काम और जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए थे, उन्हें तीसरी लहर आने से पहले पूरा करना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरतें शामिल हैं.

श्वेत पत्र, कांग्रेस, राहुल गांधी
Photo credit- INC

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोक सभा सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी पर एक श्वेत पत्र (वाइट पेपर) जारी किया. उन्होंने इस मौके पर संवाददाताओं के सवालों का भी जवाब दिया. इसमें उन्होंने कहा कि यह श्वेत पत्र को सरकार पर उंगली उठाने के लिए नहीं है.

राहुल गांधी ने कहा, ‘कोरोना की समस्या आप सभी जानते हैं; देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई; कोरोना ने क्या किया है यह पूरा देश जानता है; हमने यह श्वेत पत्र डिटेल में तैयार किया है और इस श्वेत पत्र के दो-तीन लक्ष्य हैं.’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘इस श्वेत पत्र का लक्ष्य किसी पर ऊंगली उठाना नहीं है, इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने कुछ गलत किया; हम गलती की तरफ इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को ठीक करना करना होगा.’

उन्होंने कहा, ‘पूरा देश जानता है कि दूसरी लहर से पहले हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने दूसरी लहर की बात की थी; उस समय जो कार्य सरकार को करने थे, जो व्यवहार होना चाहिए था, वह नहीं रहा और पूरे देश को दूसरी लहर का असर सहना पड़ा.’

राहुल गांधी ने यह भी कहा, ‘यह बहुत ही स्पष्ट है कि पहली और दूसरी लहर से निटपने का सरकार का तरीका आपदाकारी था. यह (श्वेत पत्र) एक ब्लूप्रिंट है कि तीसरी लहर से कैसे निपटना है, जो कि आने जा रही है. हमारा मकसद जो कुछ भी गलत हुआ, उस पर सरकार को सूचनाएं और प्रमुख बातें उपलब्ध कराई जा सकें.’

कोरोना महामारी की संभावित तीसरी को लेकर भी राहुल गांधी ने चेताया. उन्होंने कहा, ‘आज हम फिर से वहीं खड़े हैं; पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है; वायरस म्यूटेट कर रहा है और तीसरी लहर आएगी ही; इसलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी करनी चाहिए.’

Advertisement. Scroll to continue reading.

कांग्रेस नेता ने सरकार को सुझाव दिया कि दूसरी लहर से पहले जो काम और जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए थे, उन्हें तीसरी लहर आने से पहले पूरा करना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरतें शामिल हैं.

संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि समस्या को स्वीकार किए बगैर उसका समाधान कर पाना नामुमकिन है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को लगातार काम करना होगा, टीकाकरण इस महामारी से लड़ने का मुख्य स्तंभ है, इसलिए जल्द से जल्द 18 साल से ऊपर की सारी आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा. राहुल गांधी के मुताबिक, इससे लोगों की रोजी-रोटी को हो रहे नुकसान को रोका जा सकता है.

ये भी पढ़ें -  महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

लेख-विशेष

केंद्र अगर ट्रेनों और स्टेशनों पर मेडिकल बॉक्स लगा देता तो हजारों सांसें आज सहारा पा रहीं होती

ट्रेनों और स्टेशनों पर मेडिकल बॉक्स लगाने के नाम पर साल बदल गए, लेकिन संसद में केंद्र सरकार के न तो जवाब बदले और न ही जमीनी हालात. पढ़िए कैसे एक लापरवाही हजारों सांसों का सहारा कम कर गई?

मेडिकल बॉक्स, ऑक्सीजन सिलिंडर, रेलवे, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट
Photo credit- Pixabay

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन सिलिंडर की भारी किल्लत है. ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी हो रही है. जिस अनुपात में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज बढ़े हैं, उसमें रातोंरात इतने ऑक्सीजन सिलिंडर कहां से आएं, यह सवाल लगातार बना हुआ है. लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर केंद्र सरकार ने एम्स के विशेषज्ञों की सिफारिश को लागू कर दिया होता तो आज कई हजार लोगों की सांसों को सहारा मिल रहा होता.

दरअसल, साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की एक समिति बनाई थी. सात सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष एम्स में आपातकालीन मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. प्रवीण अग्रवाल थे. इस समिति ने साल 2018 में सभी यात्री ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर एक मेडिकल बॉक्स लगाने की सिफारिश की थी. इस मेडिकल बॉक्स में प्राथमिक उपचार के लिए स्ट्रेचर, जरूरी दवाइयों और अन्य उपकरणों के साथ ऑक्सीजन के दो-दो रियूजेबल सिलिंडर भी रखे जाने थे. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में अपने महाप्रबंधकों को पत्र भी लिखा था. लेकिन इस बारे में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ. इसका सबूत संसद में रेल मंत्री पीयूष की ओर से दिए गए जवाब हैं.

सांसदों ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर मेडिकल बॉक्स या चिकित्सा सुविधा देने के बारे में संसद में लगातार सवाल पूछे. इसमें पक्ष-विपक्ष दोनों सांसद शामिल थे. लेकिन हैरानी की बात है कि रेल मंत्रालय ने इस बारे में नवंबर 2019 (तारांकित प्रश्न-54) में संसद में जो जवाब दिया, लगभग सवा साल बाद फरवरी 2021 (अतारांकित प्रश्न संख्या- 309) में भी हूबहू वही जवाब दोहरा दिया. दोनों जवाब में एक भी शब्द का हेर-फेर नहीं किया. यहां तक कि 24 मार्च 2021 को सांसद विजय कुमार के सवाल पर दिए जवाब में भी लगभग पुरानी बातें ही दोहराई गईं.

ये भी पढ़ें -  केंद्र सरकार ई-नाम योजना के फायदे गिनाते नहीं थकती, फिर बिहार इससे बाहर क्यों है?

अगर काम हुआ तो सरकार का जवाब क्यों नहीं बदला

इन सभी जवाबों में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में जीवनरक्षक दवाइयों, उपकरणों और ऑक्सीजन सिलिंडर इत्यादि वाले मेडिकल बॉक्स मुहैया कराने के आदेश जारी किए गए हैं.’ (चित्र-1 और 2 अंत में) अगर केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने इस दिशा में रत्ती भर भी काम किया होता तो वह संसद में 2019 से लेकर 2021 तक एक ही जवाब क्यों दोहराती?

(In compliance of orders of Hon’ble Supreme Court and as recommended by Committee of experts constituted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), instructions have been issued to provide a Medical Box containing life saving medicines, equipments, oxygen cylinder etc. at all Railway stations and passenger carrying trains. Front line staff i.e. Train Ticket Examiner, Train Guards/ Superintendents, Station Master etc. are trained in rendering First Aid. Regular refresher courses are conducted for such staff. List of near-by hospitals and doctors along with their contact numbers is available at all Railway Stations. Ambulance services of Railways, State Government/ Private Hospitals and ambulance service providers are utilized to transport the injured/sick passengers to the hospitals/doctor’s clinics.)

तो कितने ऑक्सीजन सिलिंडर मिल जाते?

एम्स की विशेषज्ञ समिति ने हर एक मेडिकल बॉक्स के साथ दो ऑक्सीजन सिलिंडर और चार ऑक्सीजन मास्क (दो बड़ों के लिए और दो बच्चों के लिए) रखने की सिफारिश की थी. इंडियन रेलवे के फैक्ट एंड फीगर्स 2016-17 के मुताबिक, देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,349 है, जबकि यात्री ट्रेनों की संख्या 13,523 है. इन सब पर अगर एक-एक मेडिकल बॉक्स लग जाते तो कुल 20,872 मेडिकल बॉक्स होते. इनमें दो-दो रियूजेबल ऑक्सीजन सिलिंडर का मतलब है कि आज रेलवे के पास 41 हजार 744 ऑक्सीजन सिलिंडर होते. इन सिलिंडरों से कम से कम इतने ही ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड बनाए जा सकते थे, जो इस मुश्किल वक्त में टूटती सांसों के लिए बड़ा सहारा बन जाते.

Advertisement. Scroll to continue reading.
ये भी पढ़ें -  पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कब और क्यों कहा था - मैं मार्क्सवादी नहीं हूं

एम्स की समिति ने और क्या-क्या सिफारिशें की थी

एम्स की विशेषज्ञ समिति ने सभी ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर लगाए जाने वाले मेडिकल बॉक्स में कुल 88 आइटम शामिल करने की सिफारिश की थी. इसमें दवाएं और उपकरण शामिल हैं. इसके साथ यह भी कहा था कि इनकी समय-समय पर जांच हो और डेट एक्सपायरी होने के बाद इन्हें बदला जाए. इसके अलावा समिति ने ट्रेन और स्टेशन के स्टाफ को नियुक्ति के समय प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित करने और तीन साल पर दोबारा प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया था. इसके अलावा रेलवे स्टाफ को ट्रेन में यात्रा करने वाले डॉक्टर या नजदीकी स्टेशन पर उपलब्ध डॉक्टर की सेवाएं लेने और तीन साल पर इस मेडिकल बॉक्स की उपयोगिता की समीक्षा करने की भी सिफारिश की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर बनाई थी समिति

सुप्रीम कोर्ट में जयपुर-कोटा ट्रेन पर सफर के दौरान एक रेलवे स्टाफ की मौत को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी. इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने एम्स के विशेषज्ञों की समिति बनाती थी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लगातार सरकार को हिदायत देता रहा है. जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा सुविधा के अभाव में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर होने वाली मौतों पर सख्त टिप्पणी की थी. द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा था, ‘आपके (रेलवे) पास प्राथमिक उपचार की बुनियादी सुविधा नहीं है? आप इस बारे में हमें नहीं बता रहे हैं. अगर यह (चिकित्सा सुविधा) वहां पर नहीं है तो यह बहुत ही भयावह है.’

ये भी पढ़ें -  बंपर अनाज उत्पादन, फिर बच्चे कुपोषित क्यों हैं, इस पर संसद में सरकार ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने विजयवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद एक व्यक्ति की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी. इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन (एनसीडीआरसी) ने माना था कि उस व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. इसमें उपभोक्ता फोरम ने रेलवे बोर्ड को उस व्यक्ति की विधवा को 10 लाख रुपये का हर्जाना देने का फैसला सुनाया था. रेलवे बोर्ड ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि 2018 में ही रेल मंत्रालय ने लोक सभा में माना था कि बीते तीन सालों में ट्रेन में सवार होने के बाद 1600 यात्रियों की मौत हुई है.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

लोक सभा

इंटरव्यू में SC और OBC उम्मीदवारों से भेदभाव पर केंद्र ने संसद में कुछ बोला क्यों नहीं?

इंटरव्यू में एससी और ओबीसी से भेदभाव का सवाल डिक्की की रिपोर्ट की वजह से इन दिनों चर्चा में है. इसके बावजूद संसद में सरकार का मौन कई सवाल खड़े कर रहा है. पढ़िए ये खबर

इंटरव्यू, भेदभाव,एससी, ओबीसी
Photro credit- pixabay

सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जाति के नाम पर भेदभाव का मुद्दा चर्चा में है. संसद के बजट सत्र के दौरान सांसद कौशल किशोर, अर्जुन लाल मीणा और पी. पी. चौधरी ने लोकसभा में इस पर सरकार से जवाब मांगा. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि भर्ती में बाद के चरणों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के सदस्यों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है? यदि हां तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

क्या सरकार ने दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डिक्की) की रिपोर्ट पर विचार किया है कि उम्मीदवारों की धर्म व सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी सिविल सेवाओं और अन्य केंद्रीय व राज्य स्तर की परीक्षाओं में साक्षात्कार के समय उजागर नहीं करनी चाहिए? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या एससी और ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए बजटीय आवंटन के उपयोग और लागू करने में कोई प्रणालीगत समस्या आ रही है? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? एससी और ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति व वित्तीय आवंटन के उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

सांसदों की इन सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिया. अपने जवाब में उन्होंने वह सारी योजनाएं और कदमों का हवाला दिया, जो सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के सामाजिक कल्याण के लिए उठाए हैं. मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होने की बात उसकी जानकारी में है या नहीं. उन्होंने दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की (इससे जुड़ी) रिपोर्ट का मसौदा 12 फरवरी 2021 को ईमेल से मिलने की जानकारी जरूर दी. डिक्की रिपोर्ट मिलने के बावजूद इस मामले में सरकार का कुछ जवाब न देना अपने आप में सवाल है.

ये भी पढ़ें -  जब किसानों को आलू का सही दाम नहीं मिल रहा तो फिर योजनाएं गिनाने का क्या फायदा?

हालांकि, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दावा किया कि सरकार ने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए सेवाओं में प्रारंभिक भर्ती के समय ही नहीं, नियुक्तियों के दौरान भी कई उपाय किए गए हैं. उन्होंने बताया कि एससी वर्ग के कल्याण के लिए आवंटित राशि को किसी अन्य कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है.

दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स (डिक्की) ने अपनी एक रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि साक्षात्कार के दौरान एससी एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के उपनाम को छुपा लेना चाहिए. उसके ऐसा कहने की वजह साफ है कि चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के समय ही अभ्यर्थियों के नाम पता चलते हैं, जिससे उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है. हालांकि, जिस तरह से संसद में सरकार ने इस बात कुछ साफ बोलने से इनकार किया है, उससे यह नहीं लगता है कि वह इस समस्या को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिए गंभीर है.

सवाल केवल नौकरियों की प्रक्रिया के दौरान वंचित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के साथ भेदभाव का नहीं है, बल्कि आरक्षण को सही से लागू करने का भी है. संसद में खुद केंद्र सरकार ने बताया है कि कैसे देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के सैकड़ों पद (बैकलॉग) खाली हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के सभी पद भरे हैं. अगर भेदभाव नहीं है तो यह कैसे संभव है कि जिस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सामान्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवार मिल रहे हैं, उसी भर्ती प्रक्रिया के तहत आरक्षित वर्ग की सीटें नहीं भर पा रही हैं?

ये भी पढ़ें -  पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कब और क्यों कहा था - मैं मार्क्सवादी नहीं हूं

इसके अलावा सरकार ने जिस तरह से बैंकों और लोक उद्यमों के निजीकरण करने की योजना बनाई है, उससे इनमें मिलने वाली नौकरियों में आरक्षण अपने आप खतरे में आ गया है. संसद में सांसदों ने कई बार निजीकरण को आरक्षण पर हमला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है. कुछ सांसदों ने तो निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने की मांग भी उठाई है. लेकिन सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है.

Advertisement. Scroll to continue reading.

लोक सभा

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन एससी-एसटी वर्ग को कौन-कौन सी मदद देता है?

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन एससी और एसटी वर्ग के लिए कुल 13 योजनाएं चलाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें किस-किस तरह की मदद शामिल है?

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, dr. abedkar foundation

साल 1992 में बना डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन बाबा साहब डॉ. बी. आर. अंबेडकर के विचारों और संदेशों को फैलाने व वंचित तबके के लोगों की मदद करने करने के लिए कई योजनाएं चलाता है. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह संगठन हर साल हजारों लोगों की मदद करता है. इनमें शादी से लेकर शिक्षा और इलाज के लिए मदद देने की योजनाएं शामिल हैं.

संसद के बजट सत्र में लोकसभा सांसद गौतम सिंगा मणि पोन, सीएन अन्नादुरई, गजानन कीर्तिकर, धनुष एम कुमार और अरविंद सावंत ने डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की ओर से बीते तीन वर्षों के दौरान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है? यह भी पूछा कि उपरोक्त योजनाएं लक्षित समूहों तक पहुंचें, इसलिए उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? सांसदों ने यह भी पूछा कि योजनाओं को लागू करते समय डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सरकार ने योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

लोकसभा में सांसदों के उठाए गए सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिया. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन सिर्फ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की मदद करने की योजनाएं चलाता है. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन ओबीसी वर्ग के लिए कोई योजना नहीं चलाता है.

डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से चलने वाली योजनाओं में डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता स्कीम, अंतरजातीय विवाह के जरिए सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डॉ. अंबेडकर स्कीम, अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की मदद करने के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय राहत, अनुसूचित जाति और जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड स्कीम का संचालन करता है. मेधावी छात्रों की सहायता की योजना सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों के लिए मिलती है

ये भी पढ़ें -  महिलाओं में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

लोकसभा में पेश आंकड़ों को देखें तो डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता स्कीम के तहत 2017-18 में लाभार्थियों की संख्या 197 थी, जो 2018-19 में 290 और 2019-20 में बढ़कर 371 पहुंच गई. इसी तरह अंतरजातीय विवाह के लिए आर्थिक सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ी है. हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों को मिलने वाली सहायता लगातार घटी है. यह 2019-20 में शून्य हो गई, जो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 2017-19 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि अनुसूचित जाति के उत्पीड़न के मामले 15 फीसदी बढ़ गए हैं.

इसी तरह एससी-एसटी वर्ग से जुड़े मेधावी छात्रों को स्कूल परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या गिरी है. साल 2017-18 में जहां 386 छात्रों को 115 करोड़ रुपये मिले, वही 2018-19 में यह संख्या घटकर 355 हो गई, जो 2019 में 279 तक पहुंच गई. इसके तहत दी जाने वाली सहायता राशि 85 करोड़ रुपये हो गई.

लोक सभा में डॉ आंबेडकर फाउंडेशन से जुड़े सवाल सांसद अजय भट्ट ने भी पूछे थे. उन्होंने घातक बीमारियों के लिए बीते 3 साल में लोगों को दी गई सहायता का ब्यौरा मांगा था. उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार ने इसकी निगरानी के लिए कोई नियामकीय संस्था बनाई है. इन सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने ही दिया. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन अभी कुल 13 योजनाएं चलाता है, जो सभी राज्यों के लिए होती हैं, न कि किसी एक राज्य विशेष के लिए.

ये भी पढ़ें -  केंद्र सरकार ई-नाम योजना के फायदे गिनाते नहीं थकती, फिर बिहार इससे बाहर क्यों है?

डॉ आंबेडकर फाउंडेशन से चिकित्सा सहायता लेने वाले लाभार्थियों में लगभग सभी राज्यों से लोग शामिल हैं. हालांकि, संसद में दिए गए आंकड़ों से साफ पता चलता है कि मणिपुर और पंजाब के लाभार्थी इसमें सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है. लेकिन साल 2020-21 में मणिपुर के लाभार्थियों की संख्या नाटकीय ढंग से घट गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश से लाभार्थियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. पंजाब अभी भी लाभार्थियों में दूसरे स्थान पर है.

Advertisement. Scroll to continue reading.