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लोक सभा

सावधान! दोपहिया वाहनों के लिए देश की सड़कें जानलेवा बनती जा रही हैं

क्या आपको पता है कि कुल सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों से होने वाली मौतों की संख्या कितनी है?

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Photo credit- Pixabay

बीते चार सालों में सड़क हादसे घटे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों और इससे होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ी है. लोक सभा में सांसद बैन्नी बेहनन (Benny Behanan) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport And Highways) से दोपहिया वाहनों से होने वाले हादसों और मौतों का ब्यौरा मांगा था. दोपहिया वाहनों में मोटर साइकिल, मोपेड, स्कूटर और स्कूटी शामिल हैं.

सांसद बैन्नी बेहनन (Benny Behanan) ने पूछा कि क्या केरल सहित देश में बीते 3 सालों में और चालू वर्ष के दौरान सड़क हादसों और इससे दोपहिया सवारियों की मौतों (Deaths Of Two-Wheeler Riders) की संख्या बढ़ी है, यदि हां तो उसका विवरण क्या है? उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार ने ऐसे सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर राजमार्ग इंटरसेप्टर दस्ते (Highway Interceptor Squads) बनाने का कोई फैसला लिया है, अगर हां तो उसका ब्यौरा क्या है? सांसद बैन्नी बेहनन (Benny Behanan) ने आखिरी सवाल था कि सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और क्या-क्या कदम उठाए हैं?

लोक सभा सांसद बैन्नी बेहनन (Benny Behanan) के इन सवालों का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Nitin Jairam Gadkari) ने जवाब दिया. उनके बताए आंकड़ों के मुताबिक, 2016 से 2019 तक कुल सड़क हादसों में लगातार कमी आई है, लेकिन दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसों की संख्या लगातार बढ़ी है और इसका हिस्सा एक-तिहाई से ज्यादा है. इसी तरह इन हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी 30% के आसपास रही है, जो साल 2019 में बढ़कर 37 फ़ीसदी के पार पहुंच गई. (देखें टेबल)

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Nitin Jairam Gadkari) के जवाब के मुताबिक, केरल में साल 2019 में सड़क हादसों से होने वाली कुल मौतों में आधा से ज्यादा मौतें के लिए दुपहिया वाहनों से जुड़े हादसे जिम्मेदार रहे. प्रदेश में बीते 3 सालों में दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसे और मौतें लगातार बढ़ी हैं, जिसे सड़क सुरक्षा के लिए चिंताजनक कहा जा सकता है. (देखें टेबल)

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Nitin Jairam Gadkari) ने यह भी बताया कि दोपहिया वाहनों से जुड़े हादसे रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे पर राजमार्ग इंटरसेप्टर दस्ते तैनात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.

हालांकि, यह बताया कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए खतरनाक जगहों (Black spot) की पहचान करने, इंजीनियरिंग के स्तर पर जरूरी बदलाव करने और जनजागरुकता लाने के लिए कदम उठा रही है. इनमें स्पीड की जानकारी देना, एंबुलेंस की तैनाती और लोगों को शिक्षित करने जैसे प्रमुख कदम शामिल हैं.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी (Nitin Jairam Gadkari) ने बताया कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों में लोक सभा सांसदों की अध्यक्षता में ‘सांसद सड़क सुरक्षा समिति’ को अधिसूचित किया गया है.

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Question (Road Accidents Involving Two-Wheelers)

MP Benny Behanan: Will the Minister of Road Transport And Highways be pleased to state:

(a) whether there has been a rise in the number of road accidents and resultant deaths of two-wheeler riders in the country including Kerala during the last three years and the current year; (b) if so, the details thereof and the total number of such deaths in the country, State/UT-wise;

(c) whether the Government has decided to set up highway interceptor squads for National Highways to check and prevent the same; (d) if so, the details thereof; and

(e) the other steps taken or proposed to be taken by the Government in this regard?

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ANSWER

Minister Of Road Transport And Highways, Nitin Jairam Gadkari said, (a) & (b) As per the data received from police department of all States/UTs the total number of deaths and accidents of two wheeler riders in India (by type of impacting vehicles) is given in the table below:

States/UT wise details including for Kerala regarding the total number of road accidents & persons killed of two wheeler riders (by type of impacting vehicles) during the calendar years 2016 to 2019 is given at Annexure-I.

(c) & (d) No such proposal is under consideration to set up highway interceptor squads for National Highways.

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(e) The Ministry of Road Transport & Highways has notified “Member of Parliaments’ Road Safety Committee” in each district of the country to promote awareness amongst road users under the chairmanship of Hon’ble Member of Parliament (Lok Sabha) from the district.

The Ministry has also formulated a multi-pronged strategy to address the issue of road safety based on Education, Engineering (both of roads and vehicles), Enforcement and Emergency Care.

Accordingly, various initiatives have been taken by the Ministry as detailed below:-

(i) Education:

* The Ministry implements a scheme for undertaking publicity measures and awareness campaigns on road safety to create awareness among road users through the electronic media, print media, NGOs etc.

* Observance of National Road Safety Week every year for spreading awareness and strengthening road safety.

* A Certification Course for Road Safety Auditors has been commenced in Indian Academy of Highway Engineers (IAHE).

(ii) Engineering (both of Roads and vehicles)

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* Road engineering

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– High priority to identification and rectification of black spots (accident prone spots) on national highways.

– Road safety has been made an integral part of road design at planning stage.

– The threshold for four laning of National Highways have een reduced from 15,000 Passenger Car Units (PCUs) to 10,000 PCUs.

– Ministry has delegated powers to Regional Officers of MORTH for technical approval to the detailed estimates for rectification of identified Road Accident black spots.

– Guidelines for pedestrian facilities on National Highways for persons with disabilities have also been issued to all States / UTs.

* Vehicle engineering:

– Safety standards for automobiles have been improved.

– Ministry has notified fitment of Speed Limiting devices on all transport vehicles

– Scheme for setting up one model Inspection & Certification Centre in each State/UT with Central assistance for testing the fitness of vehicles through an automated system

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(iii) Enforcement

* The recently passed The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 provides for strict enforcement through use of technology and further provides for strict penalties for ensuring strict compliance and enhancing deterrence for violation of traffic rules.

* Rules for protection of Good Samaritans as per the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 have been published.

(iv) Emergency care:

* The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 provides for a scheme for the cashless treatment of victims of the accident during the golden hour.

* The National Highways Authority of India has also deployed 550 ambulances at toll plazas on the completed corridor of National Highways.

* Out of 550 ambulances, 171 ambulances have been upgraded to Basic Life Support as per AIS-125.

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लोक सभा

कोरोना पर वाइट पेपर सरकार पर निशाना साधने के लिए नहीं है: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव दिया कि दूसरी लहर से पहले जो काम और जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए थे, उन्हें तीसरी लहर आने से पहले पूरा करना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरतें शामिल हैं.

श्वेत पत्र, कांग्रेस, राहुल गांधी
Photo credit- INC

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोक सभा सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी पर एक श्वेत पत्र (वाइट पेपर) जारी किया. उन्होंने इस मौके पर संवाददाताओं के सवालों का भी जवाब दिया. इसमें उन्होंने कहा कि यह श्वेत पत्र को सरकार पर उंगली उठाने के लिए नहीं है.

राहुल गांधी ने कहा, ‘कोरोना की समस्या आप सभी जानते हैं; देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई; कोरोना ने क्या किया है यह पूरा देश जानता है; हमने यह श्वेत पत्र डिटेल में तैयार किया है और इस श्वेत पत्र के दो-तीन लक्ष्य हैं.’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘इस श्वेत पत्र का लक्ष्य किसी पर ऊंगली उठाना नहीं है, इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने कुछ गलत किया; हम गलती की तरफ इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को ठीक करना करना होगा.’

उन्होंने कहा, ‘पूरा देश जानता है कि दूसरी लहर से पहले हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने दूसरी लहर की बात की थी; उस समय जो कार्य सरकार को करने थे, जो व्यवहार होना चाहिए था, वह नहीं रहा और पूरे देश को दूसरी लहर का असर सहना पड़ा.’

राहुल गांधी ने यह भी कहा, ‘यह बहुत ही स्पष्ट है कि पहली और दूसरी लहर से निटपने का सरकार का तरीका आपदाकारी था. यह (श्वेत पत्र) एक ब्लूप्रिंट है कि तीसरी लहर से कैसे निपटना है, जो कि आने जा रही है. हमारा मकसद जो कुछ भी गलत हुआ, उस पर सरकार को सूचनाएं और प्रमुख बातें उपलब्ध कराई जा सकें.’

कोरोना महामारी की संभावित तीसरी को लेकर भी राहुल गांधी ने चेताया. उन्होंने कहा, ‘आज हम फिर से वहीं खड़े हैं; पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है; वायरस म्यूटेट कर रहा है और तीसरी लहर आएगी ही; इसलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी करनी चाहिए.’

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कांग्रेस नेता ने सरकार को सुझाव दिया कि दूसरी लहर से पहले जो काम और जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए थे, उन्हें तीसरी लहर आने से पहले पूरा करना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरतें शामिल हैं.

संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि समस्या को स्वीकार किए बगैर उसका समाधान कर पाना नामुमकिन है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को लगातार काम करना होगा, टीकाकरण इस महामारी से लड़ने का मुख्य स्तंभ है, इसलिए जल्द से जल्द 18 साल से ऊपर की सारी आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा. राहुल गांधी के मुताबिक, इससे लोगों की रोजी-रोटी को हो रहे नुकसान को रोका जा सकता है.

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लेख-विशेष

केंद्र अगर ट्रेनों और स्टेशनों पर मेडिकल बॉक्स लगा देता तो हजारों सांसें आज सहारा पा रहीं होती

ट्रेनों और स्टेशनों पर मेडिकल बॉक्स लगाने के नाम पर साल बदल गए, लेकिन संसद में केंद्र सरकार के न तो जवाब बदले और न ही जमीनी हालात. पढ़िए कैसे एक लापरवाही हजारों सांसों का सहारा कम कर गई?

मेडिकल बॉक्स, ऑक्सीजन सिलिंडर, रेलवे, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट
Photo credit- Pixabay

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन सिलिंडर की भारी किल्लत है. ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी हो रही है. जिस अनुपात में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज बढ़े हैं, उसमें रातोंरात इतने ऑक्सीजन सिलिंडर कहां से आएं, यह सवाल लगातार बना हुआ है. लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर केंद्र सरकार ने एम्स के विशेषज्ञों की सिफारिश को लागू कर दिया होता तो आज कई हजार लोगों की सांसों को सहारा मिल रहा होता.

दरअसल, साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की एक समिति बनाई थी. सात सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष एम्स में आपातकालीन मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. प्रवीण अग्रवाल थे. इस समिति ने साल 2018 में सभी यात्री ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर एक मेडिकल बॉक्स लगाने की सिफारिश की थी. इस मेडिकल बॉक्स में प्राथमिक उपचार के लिए स्ट्रेचर, जरूरी दवाइयों और अन्य उपकरणों के साथ ऑक्सीजन के दो-दो रियूजेबल सिलिंडर भी रखे जाने थे. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में अपने महाप्रबंधकों को पत्र भी लिखा था. लेकिन इस बारे में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ. इसका सबूत संसद में रेल मंत्री पीयूष की ओर से दिए गए जवाब हैं.

सांसदों ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर मेडिकल बॉक्स या चिकित्सा सुविधा देने के बारे में संसद में लगातार सवाल पूछे. इसमें पक्ष-विपक्ष दोनों सांसद शामिल थे. लेकिन हैरानी की बात है कि रेल मंत्रालय ने इस बारे में नवंबर 2019 (तारांकित प्रश्न-54) में संसद में जो जवाब दिया, लगभग सवा साल बाद फरवरी 2021 (अतारांकित प्रश्न संख्या- 309) में भी हूबहू वही जवाब दोहरा दिया. दोनों जवाब में एक भी शब्द का हेर-फेर नहीं किया. यहां तक कि 24 मार्च 2021 को सांसद विजय कुमार के सवाल पर दिए जवाब में भी लगभग पुरानी बातें ही दोहराई गईं.

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अगर काम हुआ तो सरकार का जवाब क्यों नहीं बदला

इन सभी जवाबों में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में जीवनरक्षक दवाइयों, उपकरणों और ऑक्सीजन सिलिंडर इत्यादि वाले मेडिकल बॉक्स मुहैया कराने के आदेश जारी किए गए हैं.’ (चित्र-1 और 2 अंत में) अगर केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने इस दिशा में रत्ती भर भी काम किया होता तो वह संसद में 2019 से लेकर 2021 तक एक ही जवाब क्यों दोहराती?

(In compliance of orders of Hon’ble Supreme Court and as recommended by Committee of experts constituted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), instructions have been issued to provide a Medical Box containing life saving medicines, equipments, oxygen cylinder etc. at all Railway stations and passenger carrying trains. Front line staff i.e. Train Ticket Examiner, Train Guards/ Superintendents, Station Master etc. are trained in rendering First Aid. Regular refresher courses are conducted for such staff. List of near-by hospitals and doctors along with their contact numbers is available at all Railway Stations. Ambulance services of Railways, State Government/ Private Hospitals and ambulance service providers are utilized to transport the injured/sick passengers to the hospitals/doctor’s clinics.)

तो कितने ऑक्सीजन सिलिंडर मिल जाते?

एम्स की विशेषज्ञ समिति ने हर एक मेडिकल बॉक्स के साथ दो ऑक्सीजन सिलिंडर और चार ऑक्सीजन मास्क (दो बड़ों के लिए और दो बच्चों के लिए) रखने की सिफारिश की थी. इंडियन रेलवे के फैक्ट एंड फीगर्स 2016-17 के मुताबिक, देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,349 है, जबकि यात्री ट्रेनों की संख्या 13,523 है. इन सब पर अगर एक-एक मेडिकल बॉक्स लग जाते तो कुल 20,872 मेडिकल बॉक्स होते. इनमें दो-दो रियूजेबल ऑक्सीजन सिलिंडर का मतलब है कि आज रेलवे के पास 41 हजार 744 ऑक्सीजन सिलिंडर होते. इन सिलिंडरों से कम से कम इतने ही ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड बनाए जा सकते थे, जो इस मुश्किल वक्त में टूटती सांसों के लिए बड़ा सहारा बन जाते.

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एम्स की समिति ने और क्या-क्या सिफारिशें की थी

एम्स की विशेषज्ञ समिति ने सभी ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर लगाए जाने वाले मेडिकल बॉक्स में कुल 88 आइटम शामिल करने की सिफारिश की थी. इसमें दवाएं और उपकरण शामिल हैं. इसके साथ यह भी कहा था कि इनकी समय-समय पर जांच हो और डेट एक्सपायरी होने के बाद इन्हें बदला जाए. इसके अलावा समिति ने ट्रेन और स्टेशन के स्टाफ को नियुक्ति के समय प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित करने और तीन साल पर दोबारा प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया था. इसके अलावा रेलवे स्टाफ को ट्रेन में यात्रा करने वाले डॉक्टर या नजदीकी स्टेशन पर उपलब्ध डॉक्टर की सेवाएं लेने और तीन साल पर इस मेडिकल बॉक्स की उपयोगिता की समीक्षा करने की भी सिफारिश की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर बनाई थी समिति

सुप्रीम कोर्ट में जयपुर-कोटा ट्रेन पर सफर के दौरान एक रेलवे स्टाफ की मौत को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी. इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने एम्स के विशेषज्ञों की समिति बनाती थी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लगातार सरकार को हिदायत देता रहा है. जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा सुविधा के अभाव में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर होने वाली मौतों पर सख्त टिप्पणी की थी. द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा था, ‘आपके (रेलवे) पास प्राथमिक उपचार की बुनियादी सुविधा नहीं है? आप इस बारे में हमें नहीं बता रहे हैं. अगर यह (चिकित्सा सुविधा) वहां पर नहीं है तो यह बहुत ही भयावह है.’

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सुप्रीम कोर्ट ने विजयवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद एक व्यक्ति की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी. इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन (एनसीडीआरसी) ने माना था कि उस व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. इसमें उपभोक्ता फोरम ने रेलवे बोर्ड को उस व्यक्ति की विधवा को 10 लाख रुपये का हर्जाना देने का फैसला सुनाया था. रेलवे बोर्ड ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि 2018 में ही रेल मंत्रालय ने लोक सभा में माना था कि बीते तीन सालों में ट्रेन में सवार होने के बाद 1600 यात्रियों की मौत हुई है.

 

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लोक सभा

इंटरव्यू में SC और OBC उम्मीदवारों से भेदभाव पर केंद्र ने संसद में कुछ बोला क्यों नहीं?

इंटरव्यू में एससी और ओबीसी से भेदभाव का सवाल डिक्की की रिपोर्ट की वजह से इन दिनों चर्चा में है. इसके बावजूद संसद में सरकार का मौन कई सवाल खड़े कर रहा है. पढ़िए ये खबर

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सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जाति के नाम पर भेदभाव का मुद्दा चर्चा में है. संसद के बजट सत्र के दौरान सांसद कौशल किशोर, अर्जुन लाल मीणा और पी. पी. चौधरी ने लोकसभा में इस पर सरकार से जवाब मांगा. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि भर्ती में बाद के चरणों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के सदस्यों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है? यदि हां तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

क्या सरकार ने दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डिक्की) की रिपोर्ट पर विचार किया है कि उम्मीदवारों की धर्म व सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी सिविल सेवाओं और अन्य केंद्रीय व राज्य स्तर की परीक्षाओं में साक्षात्कार के समय उजागर नहीं करनी चाहिए? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या एससी और ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए बजटीय आवंटन के उपयोग और लागू करने में कोई प्रणालीगत समस्या आ रही है? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? एससी और ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति व वित्तीय आवंटन के उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

सांसदों की इन सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिया. अपने जवाब में उन्होंने वह सारी योजनाएं और कदमों का हवाला दिया, जो सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के सामाजिक कल्याण के लिए उठाए हैं. मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होने की बात उसकी जानकारी में है या नहीं. उन्होंने दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की (इससे जुड़ी) रिपोर्ट का मसौदा 12 फरवरी 2021 को ईमेल से मिलने की जानकारी जरूर दी. डिक्की रिपोर्ट मिलने के बावजूद इस मामले में सरकार का कुछ जवाब न देना अपने आप में सवाल है.

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हालांकि, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दावा किया कि सरकार ने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए सेवाओं में प्रारंभिक भर्ती के समय ही नहीं, नियुक्तियों के दौरान भी कई उपाय किए गए हैं. उन्होंने बताया कि एससी वर्ग के कल्याण के लिए आवंटित राशि को किसी अन्य कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है.

दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स (डिक्की) ने अपनी एक रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि साक्षात्कार के दौरान एससी एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के उपनाम को छुपा लेना चाहिए. उसके ऐसा कहने की वजह साफ है कि चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के समय ही अभ्यर्थियों के नाम पता चलते हैं, जिससे उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है. हालांकि, जिस तरह से संसद में सरकार ने इस बात कुछ साफ बोलने से इनकार किया है, उससे यह नहीं लगता है कि वह इस समस्या को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिए गंभीर है.

सवाल केवल नौकरियों की प्रक्रिया के दौरान वंचित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के साथ भेदभाव का नहीं है, बल्कि आरक्षण को सही से लागू करने का भी है. संसद में खुद केंद्र सरकार ने बताया है कि कैसे देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के सैकड़ों पद (बैकलॉग) खाली हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के सभी पद भरे हैं. अगर भेदभाव नहीं है तो यह कैसे संभव है कि जिस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सामान्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवार मिल रहे हैं, उसी भर्ती प्रक्रिया के तहत आरक्षित वर्ग की सीटें नहीं भर पा रही हैं?

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इसके अलावा सरकार ने जिस तरह से बैंकों और लोक उद्यमों के निजीकरण करने की योजना बनाई है, उससे इनमें मिलने वाली नौकरियों में आरक्षण अपने आप खतरे में आ गया है. संसद में सांसदों ने कई बार निजीकरण को आरक्षण पर हमला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है. कुछ सांसदों ने तो निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने की मांग भी उठाई है. लेकिन सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है.

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लोक सभा

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन एससी-एसटी वर्ग को कौन-कौन सी मदद देता है?

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन एससी और एसटी वर्ग के लिए कुल 13 योजनाएं चलाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें किस-किस तरह की मदद शामिल है?

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, dr. abedkar foundation

साल 1992 में बना डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन बाबा साहब डॉ. बी. आर. अंबेडकर के विचारों और संदेशों को फैलाने व वंचित तबके के लोगों की मदद करने करने के लिए कई योजनाएं चलाता है. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह संगठन हर साल हजारों लोगों की मदद करता है. इनमें शादी से लेकर शिक्षा और इलाज के लिए मदद देने की योजनाएं शामिल हैं.

संसद के बजट सत्र में लोकसभा सांसद गौतम सिंगा मणि पोन, सीएन अन्नादुरई, गजानन कीर्तिकर, धनुष एम कुमार और अरविंद सावंत ने डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की ओर से बीते तीन वर्षों के दौरान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है? यह भी पूछा कि उपरोक्त योजनाएं लक्षित समूहों तक पहुंचें, इसलिए उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? सांसदों ने यह भी पूछा कि योजनाओं को लागू करते समय डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सरकार ने योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

लोकसभा में सांसदों के उठाए गए सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिया. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन सिर्फ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की मदद करने की योजनाएं चलाता है. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन ओबीसी वर्ग के लिए कोई योजना नहीं चलाता है.

डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से चलने वाली योजनाओं में डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता स्कीम, अंतरजातीय विवाह के जरिए सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डॉ. अंबेडकर स्कीम, अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की मदद करने के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय राहत, अनुसूचित जाति और जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड स्कीम का संचालन करता है. मेधावी छात्रों की सहायता की योजना सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों के लिए मिलती है

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लोकसभा में पेश आंकड़ों को देखें तो डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता स्कीम के तहत 2017-18 में लाभार्थियों की संख्या 197 थी, जो 2018-19 में 290 और 2019-20 में बढ़कर 371 पहुंच गई. इसी तरह अंतरजातीय विवाह के लिए आर्थिक सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ी है. हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों को मिलने वाली सहायता लगातार घटी है. यह 2019-20 में शून्य हो गई, जो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 2017-19 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि अनुसूचित जाति के उत्पीड़न के मामले 15 फीसदी बढ़ गए हैं.

इसी तरह एससी-एसटी वर्ग से जुड़े मेधावी छात्रों को स्कूल परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या गिरी है. साल 2017-18 में जहां 386 छात्रों को 115 करोड़ रुपये मिले, वही 2018-19 में यह संख्या घटकर 355 हो गई, जो 2019 में 279 तक पहुंच गई. इसके तहत दी जाने वाली सहायता राशि 85 करोड़ रुपये हो गई.

लोक सभा में डॉ आंबेडकर फाउंडेशन से जुड़े सवाल सांसद अजय भट्ट ने भी पूछे थे. उन्होंने घातक बीमारियों के लिए बीते 3 साल में लोगों को दी गई सहायता का ब्यौरा मांगा था. उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार ने इसकी निगरानी के लिए कोई नियामकीय संस्था बनाई है. इन सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने ही दिया. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन अभी कुल 13 योजनाएं चलाता है, जो सभी राज्यों के लिए होती हैं, न कि किसी एक राज्य विशेष के लिए.

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डॉ आंबेडकर फाउंडेशन से चिकित्सा सहायता लेने वाले लाभार्थियों में लगभग सभी राज्यों से लोग शामिल हैं. हालांकि, संसद में दिए गए आंकड़ों से साफ पता चलता है कि मणिपुर और पंजाब के लाभार्थी इसमें सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है. लेकिन साल 2020-21 में मणिपुर के लाभार्थियों की संख्या नाटकीय ढंग से घट गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश से लाभार्थियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. पंजाब अभी भी लाभार्थियों में दूसरे स्थान पर है.

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