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लोक सभा

देश के नागरिकों को समय पर न्याय पाने की गारंटी क्यों नहीं है?

क्यों जनता की भलाई के तमाम वादे करने वाली सरकारें भी अदालतों के सिर से लंबित मामलों का बोझ नहीं उतार पा रही हैं, क्यों भारत में न्याय पाना धैर्य की परीक्षा देना है?

अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पर संसद में सवाल
Photo credit - Dr. Ambedkar foundation

भारत की अदालतों में उसकी अवमानना के मामले बढ़ने लगे हैं. पहले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के ट्वीट को सु्प्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना मान लिया. विवाद निपटा तो अब अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को लगता है कि कॉमेडियन कुणाल कामरा की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाली हैं. अब देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है? फिलहाल अदालतों में लंबित मामलों की जो संख्या है, वह कहीं से भी अदालतों का मान बढ़ाने वाली नहीं है.

सरकार ने मानसून सत्र में क्या कहा

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों का जो आंकड़ा पेश किया है, वह हैरान करने वाला है. लोक सभा में सांसद परितभाई सवाभाई पटेल, जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर, गीताबेन वी राठवा, नारण भाई काछड़िया, शांतनु ठाकुर ने 21 सिंतबर को यह मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि (1) उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में कुल कितने मामले लंबित है? (2) अगर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण न्यायालय बनाकर उन्हें सीमित अधिकार दिए जाएं तो क्या लंबित मामलों के बोझ को घटाया जा सकता है?(3) अगर हां तो सरकार की तरफ से ऐसी अदालतें बनाने की क्या संभावना है? (4) अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? [लोक सभा | अतारांकित प्रश्न-1827]

इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले लंबित

सांसदों के इन सवालों का लिखित जवाब केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया. इसके मुताबिक, देश की जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल तीन करोड़ 44 लाख से भी ज्यादा मामले लंबित हैं. वहीं हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या भी 51 लाख से ज्यादा है. इनमें सिविल और फौजदारी दोनों तरह के मामले शामिल हैं. लंबित मामलों के लिहाज से इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे ऊपर है. इनमें 10-10 साल से ज्यादा समय से लंबित मामले भी शामिल हैं.(देखें टेबल-1)

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इतने मामले लंबित होने की वजह क्या है

21 सितंबर को ही केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अदालतों में मामले लंबित होने की वजहों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अदालतों में मामलों को निपटाना प्रारंभिक तौर पर न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने आगे कहा कि अदालतों में मामलों के लंबित होने के पीछे जजों की पर्याप्त संख्या, सहायक कर्मचारियों की उपलब्धता, भौतिक ढांचा, मामले की जटिलता, साक्ष्यों की उपलब्धता, जांच से जुड़े पक्षों का सहयोग और नियमों व प्रक्रियाओं के उचित पालन जैसे कारण जिम्मेदार होते हैं. इसी जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लंबित मामलों की संख्या घटाने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चलाई जा रही है. दूसरे चरण में लक्ष्य के मुताबिक 16,845 अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है.

लेकिन जजों के पद खाली क्यों हैं?

हालांकि, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जजों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं. एक नवंबर 2020 तक सुप्रीम कोर्ट में जजों के चार पद खाली थे. यानी 34 में से सिर्फ 30 जजों की ही नियुक्ति है. वहीं, हाई कोर्ट में जजों के कुल 1079 पदों में से 406 पद खाली हैं. इसमें सबसे ज्यादा पद इलाहाबाद हाई कोर्ट में खाली हैं, जहां लंबित मामलों की संख्या भी सबसे ज्यादा है. कई हाई कोर्ट में तो जजों के लगभग आधे पद खाली हैं. (देखें टेबल-2)

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अब तक कितने ग्राम न्यायालय बने

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निचले स्तर पर मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ग्राम न्यायालय बनाने के कदम को कारगर माना जा रहा है. लेकिन इनके गठन की रफ्तार भी बहुत सुस्त बनी हुई है. इस बारे में केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय मुहैया कराने और लंबित मामलों की संख्या कमी लाने के लिए केंद्र सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिननियम-2008 को पारित किया. इसके तहत मध्यवर्ती पंचायत के स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाए जाने हैं. राज्य सरकारें अपने-अपने हाई कोर्ट से बात करके ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए उत्तरदायी हैं. अब तक 12 राज्यों में 395 ग्राम न्यायालयों के गठन की अधिसूचना जारी की गई. इनमें से 225  ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि जिला व सत्र न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में जो मामले ग्राम न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र आते हैं, उनको इन्हें सौंपा जा सकता है.

ग्राम न्यायालय के लिए केंद्र सरकार मदद देती है 

अपने लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी बताया कि ग्रान न्यायालय बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता देती है. इसके तहत प्रति ग्राम न्यायालय अधिकतम 18 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है. इसके अलावा ग्राम न्यायालयों को पहले तीन साल तक चलाने के लिए सालाना तीन करोड़ 20 लाख रुपये भी दिए जाते हैं.

लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद आखिर अब तक 225 ग्राम न्यायालयों में ही कामकाज क्यों शुरू हो पाया? क्या न्यायिक सुधार के लिए राज्यों और न्यायपालिका को जिम्मेदार बता देना ही काफी है? आखिर सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जजों के खाली चल रहे इतने पदों को भरने में सरकार कोई मुस्तैदी क्यों नहीं दिखा रही, जबकि इससे जुड़ी पहल उसके अपने अधिकार क्षेत्र में आती है.

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लोक सभा

कोरोना पर वाइट पेपर सरकार पर निशाना साधने के लिए नहीं है: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को सुझाव दिया कि दूसरी लहर से पहले जो काम और जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए थे, उन्हें तीसरी लहर आने से पहले पूरा करना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरतें शामिल हैं.

श्वेत पत्र, कांग्रेस, राहुल गांधी
Photo credit- INC

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोक सभा सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी पर एक श्वेत पत्र (वाइट पेपर) जारी किया. उन्होंने इस मौके पर संवाददाताओं के सवालों का भी जवाब दिया. इसमें उन्होंने कहा कि यह श्वेत पत्र को सरकार पर उंगली उठाने के लिए नहीं है.

राहुल गांधी ने कहा, ‘कोरोना की समस्या आप सभी जानते हैं; देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई; कोरोना ने क्या किया है यह पूरा देश जानता है; हमने यह श्वेत पत्र डिटेल में तैयार किया है और इस श्वेत पत्र के दो-तीन लक्ष्य हैं.’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘इस श्वेत पत्र का लक्ष्य किसी पर ऊंगली उठाना नहीं है, इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने कुछ गलत किया; हम गलती की तरफ इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को ठीक करना करना होगा.’

उन्होंने कहा, ‘पूरा देश जानता है कि दूसरी लहर से पहले हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने दूसरी लहर की बात की थी; उस समय जो कार्य सरकार को करने थे, जो व्यवहार होना चाहिए था, वह नहीं रहा और पूरे देश को दूसरी लहर का असर सहना पड़ा.’

राहुल गांधी ने यह भी कहा, ‘यह बहुत ही स्पष्ट है कि पहली और दूसरी लहर से निटपने का सरकार का तरीका आपदाकारी था. यह (श्वेत पत्र) एक ब्लूप्रिंट है कि तीसरी लहर से कैसे निपटना है, जो कि आने जा रही है. हमारा मकसद जो कुछ भी गलत हुआ, उस पर सरकार को सूचनाएं और प्रमुख बातें उपलब्ध कराई जा सकें.’

कोरोना महामारी की संभावित तीसरी को लेकर भी राहुल गांधी ने चेताया. उन्होंने कहा, ‘आज हम फिर से वहीं खड़े हैं; पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है; वायरस म्यूटेट कर रहा है और तीसरी लहर आएगी ही; इसलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी करनी चाहिए.’

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कांग्रेस नेता ने सरकार को सुझाव दिया कि दूसरी लहर से पहले जो काम और जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए थे, उन्हें तीसरी लहर आने से पहले पूरा करना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और दवाइयों की जरूरतें शामिल हैं.

संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि समस्या को स्वीकार किए बगैर उसका समाधान कर पाना नामुमकिन है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को लगातार काम करना होगा, टीकाकरण इस महामारी से लड़ने का मुख्य स्तंभ है, इसलिए जल्द से जल्द 18 साल से ऊपर की सारी आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा. राहुल गांधी के मुताबिक, इससे लोगों की रोजी-रोटी को हो रहे नुकसान को रोका जा सकता है.

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लेख-विशेष

केंद्र अगर ट्रेनों और स्टेशनों पर मेडिकल बॉक्स लगा देता तो हजारों सांसें आज सहारा पा रहीं होती

ट्रेनों और स्टेशनों पर मेडिकल बॉक्स लगाने के नाम पर साल बदल गए, लेकिन संसद में केंद्र सरकार के न तो जवाब बदले और न ही जमीनी हालात. पढ़िए कैसे एक लापरवाही हजारों सांसों का सहारा कम कर गई?

मेडिकल बॉक्स, ऑक्सीजन सिलिंडर, रेलवे, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट
Photo credit- Pixabay

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन सिलिंडर की भारी किल्लत है. ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी हो रही है. जिस अनुपात में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज बढ़े हैं, उसमें रातोंरात इतने ऑक्सीजन सिलिंडर कहां से आएं, यह सवाल लगातार बना हुआ है. लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर केंद्र सरकार ने एम्स के विशेषज्ञों की सिफारिश को लागू कर दिया होता तो आज कई हजार लोगों की सांसों को सहारा मिल रहा होता.

दरअसल, साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की एक समिति बनाई थी. सात सदस्यीय इस समिति के अध्यक्ष एम्स में आपातकालीन मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. प्रवीण अग्रवाल थे. इस समिति ने साल 2018 में सभी यात्री ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर एक मेडिकल बॉक्स लगाने की सिफारिश की थी. इस मेडिकल बॉक्स में प्राथमिक उपचार के लिए स्ट्रेचर, जरूरी दवाइयों और अन्य उपकरणों के साथ ऑक्सीजन के दो-दो रियूजेबल सिलिंडर भी रखे जाने थे. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में अपने महाप्रबंधकों को पत्र भी लिखा था. लेकिन इस बारे में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ. इसका सबूत संसद में रेल मंत्री पीयूष की ओर से दिए गए जवाब हैं.

सांसदों ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर मेडिकल बॉक्स या चिकित्सा सुविधा देने के बारे में संसद में लगातार सवाल पूछे. इसमें पक्ष-विपक्ष दोनों सांसद शामिल थे. लेकिन हैरानी की बात है कि रेल मंत्रालय ने इस बारे में नवंबर 2019 (तारांकित प्रश्न-54) में संसद में जो जवाब दिया, लगभग सवा साल बाद फरवरी 2021 (अतारांकित प्रश्न संख्या- 309) में भी हूबहू वही जवाब दोहरा दिया. दोनों जवाब में एक भी शब्द का हेर-फेर नहीं किया. यहां तक कि 24 मार्च 2021 को सांसद विजय कुमार के सवाल पर दिए जवाब में भी लगभग पुरानी बातें ही दोहराई गईं.

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अगर काम हुआ तो सरकार का जवाब क्यों नहीं बदला

इन सभी जवाबों में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, सभी रेलवे स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में जीवनरक्षक दवाइयों, उपकरणों और ऑक्सीजन सिलिंडर इत्यादि वाले मेडिकल बॉक्स मुहैया कराने के आदेश जारी किए गए हैं.’ (चित्र-1 और 2 अंत में) अगर केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने इस दिशा में रत्ती भर भी काम किया होता तो वह संसद में 2019 से लेकर 2021 तक एक ही जवाब क्यों दोहराती?

(In compliance of orders of Hon’ble Supreme Court and as recommended by Committee of experts constituted at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), instructions have been issued to provide a Medical Box containing life saving medicines, equipments, oxygen cylinder etc. at all Railway stations and passenger carrying trains. Front line staff i.e. Train Ticket Examiner, Train Guards/ Superintendents, Station Master etc. are trained in rendering First Aid. Regular refresher courses are conducted for such staff. List of near-by hospitals and doctors along with their contact numbers is available at all Railway Stations. Ambulance services of Railways, State Government/ Private Hospitals and ambulance service providers are utilized to transport the injured/sick passengers to the hospitals/doctor’s clinics.)

तो कितने ऑक्सीजन सिलिंडर मिल जाते?

एम्स की विशेषज्ञ समिति ने हर एक मेडिकल बॉक्स के साथ दो ऑक्सीजन सिलिंडर और चार ऑक्सीजन मास्क (दो बड़ों के लिए और दो बच्चों के लिए) रखने की सिफारिश की थी. इंडियन रेलवे के फैक्ट एंड फीगर्स 2016-17 के मुताबिक, देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,349 है, जबकि यात्री ट्रेनों की संख्या 13,523 है. इन सब पर अगर एक-एक मेडिकल बॉक्स लग जाते तो कुल 20,872 मेडिकल बॉक्स होते. इनमें दो-दो रियूजेबल ऑक्सीजन सिलिंडर का मतलब है कि आज रेलवे के पास 41 हजार 744 ऑक्सीजन सिलिंडर होते. इन सिलिंडरों से कम से कम इतने ही ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड बनाए जा सकते थे, जो इस मुश्किल वक्त में टूटती सांसों के लिए बड़ा सहारा बन जाते.

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एम्स की समिति ने और क्या-क्या सिफारिशें की थी

एम्स की विशेषज्ञ समिति ने सभी ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर लगाए जाने वाले मेडिकल बॉक्स में कुल 88 आइटम शामिल करने की सिफारिश की थी. इसमें दवाएं और उपकरण शामिल हैं. इसके साथ यह भी कहा था कि इनकी समय-समय पर जांच हो और डेट एक्सपायरी होने के बाद इन्हें बदला जाए. इसके अलावा समिति ने ट्रेन और स्टेशन के स्टाफ को नियुक्ति के समय प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित करने और तीन साल पर दोबारा प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया था. इसके अलावा रेलवे स्टाफ को ट्रेन में यात्रा करने वाले डॉक्टर या नजदीकी स्टेशन पर उपलब्ध डॉक्टर की सेवाएं लेने और तीन साल पर इस मेडिकल बॉक्स की उपयोगिता की समीक्षा करने की भी सिफारिश की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर बनाई थी समिति

सुप्रीम कोर्ट में जयपुर-कोटा ट्रेन पर सफर के दौरान एक रेलवे स्टाफ की मौत को लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी. इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने एम्स के विशेषज्ञों की समिति बनाती थी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लगातार सरकार को हिदायत देता रहा है. जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा सुविधा के अभाव में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर होने वाली मौतों पर सख्त टिप्पणी की थी. द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा था, ‘आपके (रेलवे) पास प्राथमिक उपचार की बुनियादी सुविधा नहीं है? आप इस बारे में हमें नहीं बता रहे हैं. अगर यह (चिकित्सा सुविधा) वहां पर नहीं है तो यह बहुत ही भयावह है.’

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सुप्रीम कोर्ट ने विजयवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद एक व्यक्ति की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी. इससे पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन (एनसीडीआरसी) ने माना था कि उस व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी. इसमें उपभोक्ता फोरम ने रेलवे बोर्ड को उस व्यक्ति की विधवा को 10 लाख रुपये का हर्जाना देने का फैसला सुनाया था. रेलवे बोर्ड ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

गौरतलब है कि 2018 में ही रेल मंत्रालय ने लोक सभा में माना था कि बीते तीन सालों में ट्रेन में सवार होने के बाद 1600 यात्रियों की मौत हुई है.

 

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लोक सभा

इंटरव्यू में SC और OBC उम्मीदवारों से भेदभाव पर केंद्र ने संसद में कुछ बोला क्यों नहीं?

इंटरव्यू में एससी और ओबीसी से भेदभाव का सवाल डिक्की की रिपोर्ट की वजह से इन दिनों चर्चा में है. इसके बावजूद संसद में सरकार का मौन कई सवाल खड़े कर रहा है. पढ़िए ये खबर

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Photro credit- pixabay

सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जाति के नाम पर भेदभाव का मुद्दा चर्चा में है. संसद के बजट सत्र के दौरान सांसद कौशल किशोर, अर्जुन लाल मीणा और पी. पी. चौधरी ने लोकसभा में इस पर सरकार से जवाब मांगा. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि भर्ती में बाद के चरणों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के सदस्यों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है? यदि हां तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

क्या सरकार ने दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (डिक्की) की रिपोर्ट पर विचार किया है कि उम्मीदवारों की धर्म व सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी सिविल सेवाओं और अन्य केंद्रीय व राज्य स्तर की परीक्षाओं में साक्षात्कार के समय उजागर नहीं करनी चाहिए? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या एससी और ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए बजटीय आवंटन के उपयोग और लागू करने में कोई प्रणालीगत समस्या आ रही है? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? एससी और ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति व वित्तीय आवंटन के उपयोग की निगरानी के लिए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

सांसदों की इन सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिया. अपने जवाब में उन्होंने वह सारी योजनाएं और कदमों का हवाला दिया, जो सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के सामाजिक कल्याण के लिए उठाए हैं. मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होने की बात उसकी जानकारी में है या नहीं. उन्होंने दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की (इससे जुड़ी) रिपोर्ट का मसौदा 12 फरवरी 2021 को ईमेल से मिलने की जानकारी जरूर दी. डिक्की रिपोर्ट मिलने के बावजूद इस मामले में सरकार का कुछ जवाब न देना अपने आप में सवाल है.

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हालांकि, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दावा किया कि सरकार ने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए सेवाओं में प्रारंभिक भर्ती के समय ही नहीं, नियुक्तियों के दौरान भी कई उपाय किए गए हैं. उन्होंने बताया कि एससी वर्ग के कल्याण के लिए आवंटित राशि को किसी अन्य कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है.

दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स (डिक्की) ने अपनी एक रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि साक्षात्कार के दौरान एससी एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के उपनाम को छुपा लेना चाहिए. उसके ऐसा कहने की वजह साफ है कि चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार के समय ही अभ्यर्थियों के नाम पता चलते हैं, जिससे उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है. हालांकि, जिस तरह से संसद में सरकार ने इस बात कुछ साफ बोलने से इनकार किया है, उससे यह नहीं लगता है कि वह इस समस्या को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिए गंभीर है.

सवाल केवल नौकरियों की प्रक्रिया के दौरान वंचित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के साथ भेदभाव का नहीं है, बल्कि आरक्षण को सही से लागू करने का भी है. संसद में खुद केंद्र सरकार ने बताया है कि कैसे देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के सैकड़ों पद (बैकलॉग) खाली हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के सभी पद भरे हैं. अगर भेदभाव नहीं है तो यह कैसे संभव है कि जिस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सामान्य पदों के लिए योग्य उम्मीदवार मिल रहे हैं, उसी भर्ती प्रक्रिया के तहत आरक्षित वर्ग की सीटें नहीं भर पा रही हैं?

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इसके अलावा सरकार ने जिस तरह से बैंकों और लोक उद्यमों के निजीकरण करने की योजना बनाई है, उससे इनमें मिलने वाली नौकरियों में आरक्षण अपने आप खतरे में आ गया है. संसद में सांसदों ने कई बार निजीकरण को आरक्षण पर हमला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है. कुछ सांसदों ने तो निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने की मांग भी उठाई है. लेकिन सरकार ने इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है.

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लोक सभा

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन एससी-एसटी वर्ग को कौन-कौन सी मदद देता है?

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन एससी और एसटी वर्ग के लिए कुल 13 योजनाएं चलाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें किस-किस तरह की मदद शामिल है?

डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, dr. abedkar foundation

साल 1992 में बना डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन बाबा साहब डॉ. बी. आर. अंबेडकर के विचारों और संदेशों को फैलाने व वंचित तबके के लोगों की मदद करने करने के लिए कई योजनाएं चलाता है. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह संगठन हर साल हजारों लोगों की मदद करता है. इनमें शादी से लेकर शिक्षा और इलाज के लिए मदद देने की योजनाएं शामिल हैं.

संसद के बजट सत्र में लोकसभा सांसद गौतम सिंगा मणि पोन, सीएन अन्नादुरई, गजानन कीर्तिकर, धनुष एम कुमार और अरविंद सावंत ने डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की ओर से बीते तीन वर्षों के दौरान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है? यह भी पूछा कि उपरोक्त योजनाएं लक्षित समूहों तक पहुंचें, इसलिए उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? सांसदों ने यह भी पूछा कि योजनाओं को लागू करते समय डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और सरकार ने योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

लोकसभा में सांसदों के उठाए गए सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिया. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन सिर्फ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की मदद करने की योजनाएं चलाता है. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन ओबीसी वर्ग के लिए कोई योजना नहीं चलाता है.

डॉ आंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से चलने वाली योजनाओं में डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता स्कीम, अंतरजातीय विवाह के जरिए सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डॉ. अंबेडकर स्कीम, अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की मदद करने के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय राहत, अनुसूचित जाति और जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड स्कीम का संचालन करता है. मेधावी छात्रों की सहायता की योजना सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों के लिए मिलती है

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लोकसभा में पेश आंकड़ों को देखें तो डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता स्कीम के तहत 2017-18 में लाभार्थियों की संख्या 197 थी, जो 2018-19 में 290 और 2019-20 में बढ़कर 371 पहुंच गई. इसी तरह अंतरजातीय विवाह के लिए आर्थिक सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ी है. हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार पीड़ितों को मिलने वाली सहायता लगातार घटी है. यह 2019-20 में शून्य हो गई, जो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 2017-19 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि अनुसूचित जाति के उत्पीड़न के मामले 15 फीसदी बढ़ गए हैं.

इसी तरह एससी-एसटी वर्ग से जुड़े मेधावी छात्रों को स्कूल परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या गिरी है. साल 2017-18 में जहां 386 छात्रों को 115 करोड़ रुपये मिले, वही 2018-19 में यह संख्या घटकर 355 हो गई, जो 2019 में 279 तक पहुंच गई. इसके तहत दी जाने वाली सहायता राशि 85 करोड़ रुपये हो गई.

लोक सभा में डॉ आंबेडकर फाउंडेशन से जुड़े सवाल सांसद अजय भट्ट ने भी पूछे थे. उन्होंने घातक बीमारियों के लिए बीते 3 साल में लोगों को दी गई सहायता का ब्यौरा मांगा था. उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या सरकार ने इसकी निगरानी के लिए कोई नियामकीय संस्था बनाई है. इन सवालों का जवाब सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने ही दिया. उन्होंने बताया कि डॉ आंबेडकर फाउंडेशन अभी कुल 13 योजनाएं चलाता है, जो सभी राज्यों के लिए होती हैं, न कि किसी एक राज्य विशेष के लिए.

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डॉ आंबेडकर फाउंडेशन से चिकित्सा सहायता लेने वाले लाभार्थियों में लगभग सभी राज्यों से लोग शामिल हैं. हालांकि, संसद में दिए गए आंकड़ों से साफ पता चलता है कि मणिपुर और पंजाब के लाभार्थी इसमें सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है. लेकिन साल 2020-21 में मणिपुर के लाभार्थियों की संख्या नाटकीय ढंग से घट गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश से लाभार्थियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. पंजाब अभी भी लाभार्थियों में दूसरे स्थान पर है.

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